छीनाझपटी के अलग-अलग मामले में आरोपी को मिली जमानत

50-50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत

Update: 2024-04-05 08:20 GMT

हरियाणा: जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूर्य प्रताप सिंह की कोर्ट ने छीनाझपटी के अलग-अलग मामले में आरोपी सलीम शेख और वसीम को 50-50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी है। पीड़िता स्नेह वाजपेयी ने सेक्टर 40 थाना पुलिस में दी शिकायत में बताया था कि वह 13 दिसंबर 2023 को बाजार से घर आ रही थी। इसी दौरान एक युवक आया और मोबाइल छीनकर फरार हो गया। जांच में पुलिस ने पश्चिम बंगाल निवासी सलीम शेख को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी ने वकील के माध्यम से जमानत याचिका दायर की थी। दूसरे मामले में सूर्य प्रताप सिंह की कोर्ट ने छीनाझपटी के आरोपी वसीम को जमानत दे दी है।

दूसरे मामले में पीड़िता योगिता ने सेक्टर 37 थाना पुलिस में दी शिकायत में बताया था कि बाइक सवार दो युवकों ने 11 दिसंबर 2023 को सोने की चेन छीन ली थी। अपराध शाखा सेक्टर 31 ने वसीम और सह आरोपी जुबेर खान को गिरफ्तार किया था। वसीम ने चेन को 12 हजार रुपये में बेचने की बात कबूल की थी। आरोपी जुबेर को पहले ही जमानत मिल गई थी। आरोपी वसीम को कोर्ट ने 50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी है।

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