हरियाणा Haryana : हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में जमानत दे दी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा, "लंबे समय तक लगातार जेल में बंद रहना कानूनी सिद्धांतों और अपीलकर्ता के स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा, जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित है।" पीठ ने केजरीवाल को 10 लाख रुपये के निजी जमानत बांड और दो जमानतदारों पर रिहा करने का आदेश दिया। प्रक्रियागत औपचारिकताएं पूरी होने के बाद आज शाम उन्हें तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया।
पीठ ने आप के राष्ट्रीय संयोजक और सीबीआई की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी की सुनवाई के बाद 5 सितंबर को केजरीवाल की याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा था। हालांकि, उनकी गिरफ्तारी की वैधता पर उनका मत अलग था। न्यायमूर्ति कांत ने भ्रष्टाचार के मामले में केजरीवाल की 26 जून को सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को बरकरार रखा, वहीं न्यायमूर्ति भुइयां ने घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में विशेष अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के बाद उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जांच एजेंसी की आलोचना की।