सेवा शुल्क का भुगतान उपभोक्ता के लिए वैकल्पिक: UT

Update: 2025-01-28 13:16 GMT
Chandigarh.चंडीगढ़: यूटी खाद्य एवं आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले एवं विधिक माप विज्ञान विभाग ने जनहित में होटलों और रेस्तराओं को परामर्श जारी किया है कि कोई भी होटल या रेस्तराँ बिल में स्वतः या डिफ़ॉल्ट रूप से सेवा शुल्क नहीं जोड़ेगा। विभाग ने कहा कि यह देखा गया है कि कुछ रेस्तराँ और होटल बिल में डिफ़ॉल्ट रूप से सेवा शुल्क लगा रहे हैं, जबकि उपभोक्ताओं को यह नहीं बताया जा रहा है कि ऐसा शुल्क देना स्वैच्छिक और वैकल्पिक है।
मेन्यू में उल्लिखित खाद्य पदार्थों की कुल कीमत और लागू करों के अतिरिक्त सेवा शुल्क लगाया जा रहा है, अक्सर किसी अन्य शुल्क या शुल्क की आड़ में। इसके अलावा, यह भी देखा गया है कि कुछ ग्राहक इस गलत धारणा के तहत सेवा शुल्क के अतिरिक्त वेटरों को टिप दे रहे हैं कि सेवा शुल्क करों का एक हिस्सा है।
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, उपभोक्ताओं को यह विकल्प या विवेक दिए बिना कि वे ऐसा शुल्क देना चाहते हैं या नहीं, सेवा शुल्क को अनैच्छिक रूप से बिल में नहीं जोड़ा जा सकता है। विभाग ने कहा कि, "सेवा शुल्क उपभोक्ताओं से किसी अन्य नाम से नहीं वसूला जाएगा। कोई भी होटल या रेस्तरां उपभोक्ता को सेवा शुल्क देने के लिए बाध्य नहीं करेगा और उपभोक्ता को स्पष्ट रूप से सूचित करेगा कि सेवा शुल्क स्वैच्छिक, वैकल्पिक और उपभोक्ता के विवेक पर है। सेवा शुल्क के संग्रह के आधार पर प्रवेश या सेवाओं के प्रावधान पर उपभोक्ताओं पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। विभाग ने कहा कि सेवा शुल्क को भोजन के बिल के साथ जोड़कर और कुल राशि पर जीएसटी लगाकर नहीं वसूला जाएगा।
विभाग ने जनता को सूचित किया कि यदि किसी उपभोक्ता को कोई होटल या रेस्तरां मिलता है जो उल्लिखित दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए सेवा शुल्क लगा रहा है, तो उपभोक्ता संबंधित होटल या रेस्तरां से बिल राशि से सेवा शुल्क हटाने का अनुरोध कर सकता है। उपभोक्ता हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करें, जो 1915 पर कॉल करके या व्हाट्सएप नंबर 8800001915 या एनसीएच मोबाइल ऐप के माध्यम से प्री-लिटिगेशन स्तर पर वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र के रूप में काम करती है। उपभोक्ता अनुचित व्यापार व्यवहार के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत को शीघ्र और प्रभावी निवारण के लिए पोर्टल www.e-jagriti.gov.in के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी दर्ज किया जा सकता है और CCPA को com-ccpa@nic.in पर ई-मेल द्वारा शिकायत प्रस्तुत की जा सकती है। उपभोक्ता खाद्य एवं आपूर्ति और उपभोक्ता मामले तथा विधिक माप विज्ञान विभाग को हेल्पलाइन नंबर 0172-2703956 पर या CCPA द्वारा आगे की कार्यवाही के लिए fcs-chd@nic.in पर ई-मेल द्वारा भी शिकायत भेज सकता है।
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