Haryana में राजस्व सेवाओं को मजबूत करने के लिए अत्याधुनिक आईटी सेल का उद्घाटन

Update: 2025-11-11 09:40 GMT
हरियाणा Haryana : हरियाणा की वित्त आयुक्त राजस्व (एफसीआर), डॉ. सुमिता मिश्रा ने आज चंडीगढ़ के सेक्टर 17 स्थित नए सचिवालय भवन में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रकोष्ठ का उद्घाटन किया, जो राज्य के डिजिटल शासन ढांचे में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।
इस अवसर पर बोलते हुए, मिश्रा ने कहा, "35 आईटी कर्मियों की क्षमता वाली यह सुविधा, आंतरिक सॉफ्टवेयर समाधान विकसित करने और महत्वपूर्ण राजस्व सेवाओं के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करेगी। यह आईटी प्रकोष्ठ अंतिम समय में आने वाली समस्याओं का समाधान करके और आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्य भर में रजिस्ट्री के सुचारू और कागज़ रहित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए बैकएंड सपोर्ट के रूप में भी काम करेगा।"
उन्होंने कहा कि नव स्थापित आईटी प्रकोष्ठ वेब-एचएएलआरआईएस, जमाबंदी, ई-भूमि और ई-क्षतिपूर्ति सहित विभिन्न सरकारी पोर्टलों पर निर्बाध राजस्व सेवाओं की निगरानी की महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी संभालेगा। उन्होंने कहा कि एक समर्पित टीम राज्य भर की तहसीलों की निगरानी और नागरिकों को निर्बाध सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी समस्याओं, गड़बड़ियों और संभावित साइबर खतरों का तुरंत समाधान करने के लिए ज़िम्मेदार होगी।
डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को और मज़बूत करते हुए, डॉ. मिश्रा ने कहा कि राजस्व विभाग जल्द ही 2 पेटाबाइट क्षमता वाला एक डेटा सेंटर स्थापित करेगा, जो भविष्य में डेटा भंडारण और प्रबंधन की चुनौतियों का व्यापक समाधान करेगा।
राज्य की रजिस्ट्री सेवाओं से जुड़ी चिंताओं का समाधान करते हुए, राजस्व आयुक्त ने स्पष्ट रूप से कहा कि हरियाणा भर के सभी रजिस्ट्री कार्यालय सुचारू रूप से काम कर रहे हैं और कागज़ रहित रजिस्ट्री सेवाओं पर कोई रोक नहीं है। 1 नवंबर, 2025 को राज्यव्यापी शुरू की गई कागज़ रहित रजिस्ट्री प्रणाली कुशलतापूर्वक काम कर रही है और राज्य भर में संपत्ति पंजीकरण के लिए निर्बाध सेवाएँ सुनिश्चित कर रही है। डॉ. मिश्रा ने इस प्रणाली में लागू किए गए कई उपयोगकर्ता-अनुकूल सुधारों पर प्रकाश डाला। साझेदारी या सहयोग संबंधी दस्तावेज़ों के लिए वर्ण सीमा को 500 से बढ़ाकर 10,000 वर्ण कर दिया गया है, जिससे विस्तृत नियम और शर्तें पूरी तरह से दर्ज की जा सकेंगी। इसके अतिरिक्त, बड़ी फ़ाइलों को समायोजित करने और उपयोगकर्ता की सुविधा में सुधार के लिए पोर्टल पर दस्तावेज़ अपलोड की सीमा 10 एमबी से बढ़ाकर 40 एमबी कर दी गई है।
आवेदकों की असुविधा को कम करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, 12 नवंबर, 2025 से एक नई "आपत्ति सहित जवाब दें" सुविधा शुरू की जाएगी। यह सुविधा आवेदकों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के संशोधित दस्तावेज़ पुनः अपलोड करने की अनुमति देगी, बशर्ते दर्ज की गई प्रारंभिक जानकारी सही हो।
डॉ. मिश्रा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि कागज़ रहित रजिस्ट्री प्रणाली हरियाणा में डिजिटल शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक बड़ी छलांग है।
उन्होंने इस प्रणाली को निरंतर बेहतर बनाने के लिए विभाग की प्रतिबद्धता दोहराई और पंजीकरण प्रक्रिया को कुशल, विश्वसनीय और नागरिक-अनुकूल बनाए रखने के लिए नागरिकों और संस्थानों से रचनात्मक सुझावों का स्वागत किया।
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