राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत प्रदान की, अब 7 दिन में लें पानी, सीवरेज का कनेक्शन
राज्य सरकार ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन के लिए मंजूरी का समय 12 दिन से घटाकर सात दिन करके राज्य के उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है।
हरियाणा : राज्य सरकार ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन के लिए मंजूरी का समय 12 दिन से घटाकर सात दिन करके राज्य के उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है।
मुख्य सचिव संजीव कौशल ने आज कहा कि हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत समय सीमा निर्धारित की गई है। उन्होंने अनुमोदन प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार नामित अधिकारियों की रूपरेखा तैयार की। उपमंडल अभियंता नामित अधिकारी होंगे, जबकि कार्यकारी अभियंता प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी के रूप में काम करेंगे। द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी के रूप में अधीक्षण अभियंता को नामित किया गया है।