Sonipat: हत्याकांड में नाबालिग समेत छह दोषियों को उम्रकैद
अदालत ने दिनेश हत्याकांड में छह को सुनाई उम्रकैद
सोनीपत: सोनीपत में वर्ष 2017 के बहुचर्चित दिनेश हत्याकांड में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. जसबीर सिंह की अदालत ने गुरुवार को नाबालिग समेत छह आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने अलग-अलग धाराओं में सभी दोषियों पर कुल 55-55 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। घटना के समय नाबालिग रहे आरोपी के खिलाफ बाल न्याय कानून के तहत सुनवाई हुई।
खरखौदा क्षेत्र के गांव बरोणा निवासी दिनेश छह दिसंबर 2017 की रात घर पर था। आरोप था कि स्कॉर्पियो सवार हमलावर उसे जबरन घर से उठाकर ले गए। बेटे को बचाने पहुंची उसकी मां कमला को भी गोली मारकर घायल कर दिया गया। हमलावर दिनेश को गांव के अड्डे पर ले गए, जहां गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।
सात दिसंबर को कमला के बयान पर थाना खरखौदा में हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि दिनेश पर कुख्यात बदमाश रवि के चचेरे भाई दिनेश पर गोली चलाने का आरोप था। पुलिस ने जेल में बंद रवि से पूछताछ की। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में हत्या कराने की बात सामने आने के बाद अन्य आरोपियों तक पहुंच बनाई गई।
पुलिस ने मल्हा माजरा निवासी मदन, बड़वासनी निवासी पंकज, मंडोरा निवासी ललित, बरोणा निवासी विकास और विकास को गिरफ्तार किया। घटना के समय नाबालिग रहे एक आरोपी को भी अभिरक्षा में लिया गया।
अदालत ने सभी छह को हत्या, हत्या के प्रयास, हत्या के उद्देश्य से अपहरण और घातक हथियार से दंगा करने के अपराध में दोषी माना। हत्या में उम्रकैद और 25-25 हजार रुपये जुर्माना, धारा 148 में तीन वर्ष का कठोर कारावास व पांच-पांच हजार रुपये, हत्या के प्रयास में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 15 हजार रुपये तथा अपहरण में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। अदालत ने आदेश दिया है कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।