Hisar: छात्र संघ चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने बढ़ाई निगरानी
जुलूस-शक्ति प्रदर्शन पर रहेगी पुलिस की निगरानी
हिसार: छात्र संघ चुनाव को देखते हुए पुलिस ने जिले के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन ने गुरुवार को सभी थाना प्रबंधकों को अपने-अपने क्षेत्रों के शिक्षण संस्थानों के आसपास छात्र चुनाव के नाम पर होने वाली गतिविधियों पर पैनी नजर रखने तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
एसपी ने स्पष्ट किया कि छात्र संघ चुनाव संबंधित विश्वविद्यालय या कॉलेज की आधिकारिक अधिसूचना, निर्धारित नियमों और सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अनुसार ही होंगे। बिना अनुमति चुनाव प्रचार, प्रत्याशी घोषित करने, जुलूस निकालने, शक्ति प्रदर्शन करने अथवा डीजे और लाउडस्पीकर बजाने जैसी गतिविधियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
जिला पुलिस कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के आसपास बाहरी युवकों की गतिविधियों, वाहनों के काफिले, जुलूस, डीजे और लाउडस्पीकर के जरिए शक्ति प्रदर्शन तथा यातायात बाधित करने वाली गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखेगी। चुनाव के नाम पर माहौल खराब करने या सार्वजनिक शांति भंग करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस के अनुसार, छात्र संघ चुनाव प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकार की गई लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुरूप पात्र विद्यार्थियों की भागीदारी और निर्धारित चुनावी प्रक्रिया का पालन जरूरी है। किसी बाहरी व्यक्ति की अनधिकृत भागीदारी या चुनाव के नाम पर कानून-व्यवस्था प्रभावित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
एसपी ने थाना प्रबंधकों को शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन के साथ समन्वय स्थापित कर चुनाव संबंधी गतिविधियों की जानकारी रखने के निर्देश दिए हैं। बिना अनुमति जुलूस, रोड शो, वाहनों का काफिला, डीजे के साथ शक्ति प्रदर्शन, यातायात बाधित करने या सार्वजनिक शांति भंग करने जैसी गतिविधियां सामने आने पर तत्काल नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
एसपी सिद्धांत जैन ने कहा कि छात्र लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और पुलिस शांतिपूर्ण एवं अनुशासित माहौल बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। विद्यार्थियों को संस्थान द्वारा जारी आधिकारिक सूचना और निर्देशों का ही पालन करना चाहिए। सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से मिलने वाली अपुष्ट सूचनाओं के आधार पर किसी गतिविधि में शामिल न हों।