Sirsa सिरसा के लोगों को म्युनिसिपल काउंसिल के ऑनलाइन पोर्टल पर हाउस टैक्स के पुराने रिकॉर्ड ठीक से अपडेट न होने की वजह से परेशानी हो रही है। C-ब्लॉक में रहने वाले हर्षवर्धन ने बताया कि वे हाउस टैक्स पर ब्याज माफ़ी स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए पिछले 10 दिनों से म्युनिसिपल काउंसिल के ऑफ़िस जा रहे हैं। हालांकि, पुराने टैक्स पेमेंट की रसीदें दिखाने के बावजूद, पोर्टल पर अभी भी लगभग 41,000 रुपये बकाया दिखा रहा है।
हर्षवर्धन के मुताबिक, इस रकम में कई सालों का लगभग 16,000 रुपये का हाउस टैक्स और लगभग 24,000 रुपये का ब्याज शामिल है। उन्होंने कहा कि उन्होंने 2014 तक का टैक्स भर दिया था और उनके पास इसे साबित करने के लिए रसीदें भी हैं। हालांकि, अधिकारियों के रिकॉर्ड में 2016 से बकाया दिखाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अधिकारियों की सलाह पर उन्होंने पिछले हफ़्ते ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराई थी। उन्हें एक मैसेज भी मिला कि उनकी आपत्ति मिल गई है और रिकॉर्ड अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन जब वे सोमवार को टैक्स भरने ऑफ़िस गए, तो पोर्टल पर अभी भी 41,000 रुपये बकाया दिख रहा था।
हर्षवर्धन ने आरोप लगाया कि चेयरमैन और अधिकारियों से मिलने की कोशिश करने के बावजूद उनकी समस्या हल नहीं हुई। उन्हें पुरानी म्युनिसिपल काउंसिल बिल्डिंग में पुराने रिकॉर्ड चेक करने के लिए भी कहा गया था। काउंसिलर गोपी राम सैनी ने कहा कि म्युनिसिपल काउंसिल के पुराने रिकॉर्ड पोर्टल पर ठीक से अपडेट नहीं किए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि लोगों को अक्सर रिकॉर्ड चेक करने के लिए पुराने ऑफ़िस भेजा जाता है, लेकिन बिल्डिंग अक्सर बंद रहती है और वहां कोई स्टाफ़ मौजूद नहीं होता। सैनी ने यह भी कहा कि काउंसिल 75% छूट का प्रचार कर रही है, लेकिन लोगों को इसका पूरा फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने साफ़ किया कि यह छूट ब्याज पर है, मूल टैक्स की रकम पर नहीं। म्युनिसिपल काउंसिल कमिश्नर सुरेंद्र सिंह ने कहा कि उन्हें ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि पोर्टल का डेटा अपडेट कर दिया गया था और जिन लोगों को परेशानी हो रही है, वे समाधान के लिए उनके ऑफ़िस आ सकते हैं।
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