सेना, पुलिस की वर्दी की बिक्री का रिकॉर्ड रखेंगे दुकानदार
बैंकों को एटीएम पर सुरक्षा गार्ड तैनात करने को कहा गया है
शहर में कानून-व्यवस्था की स्थिति सुनिश्चित करने और अपराध को रोकने के लिए, संयुक्त पुलिस आयुक्त (जेसीपी, शहर) सौम्या मिश्रा ने मंगलवार को पुलिस, होमगार्ड, अर्धसैनिक और सेना की वर्दी बेचने वाले दुकानदारों को बिक्री और पहचान का रिकॉर्ड रखने के आदेश जारी किए।
यह देखते हुए कि वर्दी बेचने वाले दुकानदार बिक्री का कोई रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्व कानून-व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ सकते हैं या इन वर्दी को पहनकर शहर में अपराध को अंजाम दे सकते हैं।
जेसीपी ने आदेश दिया कि दुकानदारों को खरीदारों का फोटो, पहचान पत्र और संपर्क नंबर लेना होगा। दुकानदारों को स्टॉक का रिकॉर्ड भी रखना होगा और इसे संबंधित थानों में जमा करना होगा।
बैंकों को एटीएम पर सुरक्षा गार्ड तैनात करने को कहा गया है
जेसीपी सौम्या ने बैंकों को शहर के सभी स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) कियोस्क पर सुरक्षा गार्ड तैनात करने का भी आदेश दिया।
जेसीपी ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत जारी आदेश में कहा है कि रात 8 बजे से सुबह 6 बजे के बीच सभी एटीएम पर कम से कम एक सुरक्षाकर्मी की प्रतिनियुक्ति की जाए।
जेसीपी ने कहा कि बिना सुरक्षा गार्ड वाले एटीएम को उसके अधिकार क्षेत्र में संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये आदेश दो महीने तक लागू रहेंगे।
एटीएम में लूटपाट और सेंधमारी के कई प्रयासों के बावजूद, बैंक ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी निवारक उपाय करने में विफल रहे हैं।