Haryana में दुर्घटना पीड़ितों को सात दिनों तक 1.5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज मिलेगा
Chandigarh चंडीगढ़ : हरियाणा में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अब सात दिनों तक 1.5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। राज्य पुलिस ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के बाद यह पहल शुरू करने का फैसला किया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) हरदीप दून ने अधिकारियों को पत्र लिखकर अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।
पुलिस के प्रवक्ता ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार करना आवश्यक है। केंद्रीय मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मुफ्त इलाज की सुविधा देना शुरू कर दिया है। प्रवक्ता ने बताया कि इस पायलट प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा स्थानीय पुलिस और राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा अनुबंधित अस्पतालों के सहयोग से क्रियान्वित किया जाएगा। इस दौरान दुर्घटना पीड़ितों को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 162 के तहत अधिकतम सात दिनों के लिए 1.5 लाख रुपये की सीमा तक मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाएगा।
इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां प्रबंधन घायल व्यक्ति का डेटा अपने सॉफ्टवेयर पर अपलोड करता है और संबंधित पुलिस स्टेशन को भेजता है। पुलिस स्टेशन छह घंटे के भीतर पुष्टि करता है कि घायल व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल है या नहीं। पुष्टि के बाद उसे कैशलेस इलाज मुहैया कराया जाता है।