Sonipat डबल मर्डर केस में सजा का ऐलान

Update: 2026-06-07 04:11 GMT

Sonipat सोनीपत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज की कोर्ट ने 10 नवंबर, 2021 को सोनीपत जिले के हलालपुर गांव में एक महिला पहलवान और उसके भाई की हत्या और उनकी मां की हत्या की कोशिश के मामले में एक कुश्ती कोच, उसकी पत्नी और उसके दो साले समेत चार लोगों को उम्रकैद (RI) की सज़ा सुनाई है। खरखौदा पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में धनपति ने बताया कि रोहतक जिले के बालंद गांव का रहने वाला पवन कुमार पिछले तीन साल से हलालपुर गांव में ओलंपियन सुशील कुमार के नाम से कुश्ती एकेडमी चला रहा था। उसकी शादी हलालपुर में हुई थी और उसकी पत्नी भी एकेडमी में कोच का काम करती थी।

आस-पास के गांवों के कई पहलवान वहां ट्रेनिंग ले रहे थे और उसकी 22 साल की बेटी निशा भी एकेडमी में एडमिशन ले चुकी थी। निशा का 18 साल का भाई सूरज उसे रोज़ एकेडमी छोड़ने जाता था। 10 नवंबर को भी वह निशा को प्रैक्टिस के लिए वहां छोड़ने गया था। बाद में, एकेडमी से परिवार को बताया गया कि निशा ने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है। इस कॉल के बाद, सूरज और धनपति एकेडमी पहुँचे, जहाँ कोच और उसके साथियों ने कथित तौर पर उन पर गोली चला दी। वे अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागे। निशा को एकेडमी गेट के पास पहले ही गोली मार दी गई थी। सूरज का पीछा किया गया और गोली लगने के बाद एक नहर के पास उसे मार दिया गया।

पुलिस ने एकेडमी के मालिक पवन, उसकी पत्नी सुजाता और उसके दो साले अमित और सचिन के खिलाफ IPC की अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया और बाद में चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज डॉ. जसबीर सिंह ने मामले में चारों आरोपियों को दोषी ठहराया। कोर्ट ने पवन कुमार को उम्रकैद (आखिरी सांस तक) और 82,000 रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने सुजाता को भी उम्रकैद और 75,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि अमित और सचिन को उम्रकैद और 80,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।

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