सत्येन्द्र पर चार कंपनियों के जरिए धनशोधन करने का आरोप

Update: 2023-04-10 08:10 GMT

चंडीगढ़ न्यूज़: दिल्ली उच्च न्यायालय ने धनशोधन मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येन्द्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने जैन की याचिका खारिज करते हुए कहा कि वह प्रभावशाली व्यक्ति हैं और सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल 30 मई को सत्येन्द्र जैन को गिरफ्तार किया था. वह तिहाड़ जेल में बंद हैं. जैन पर चार कंपनियों के जरिए धन शोधन करने का आरोप है. न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने इस मामले के सह-आरोपी वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका भी खारिज कर दी. उच्च न्यायालय ने कहा कि निचली अदालत के जमानत याचिका खारिज करने के फैसले में कोई भी अवैधता या कोई खामी नहीं है.

न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि सत्येन्द्र जैन धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जमानत के लिए रखी गईं दो शर्तों को पूरा करने में विफल रहे. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आय से अधिक संपत्ति (डीए) का मामला दर्ज किया है और सक्षम अदालत में मामला विचारणीय है.

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