रोहतक : धारा-144 लागू, 19 परीक्षा केंद्र स्थापित
आदेशों में बताया गया है कि यह आदेश परीक्षार्थियों व ड्यूटी देने वाले पुलिस कर्मियों व लोक सेवकों पर लागू नहीं होंगे।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली की ओर से आयोजित माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षाओं को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से निषेधाज्ञा के आदेश जारी किए हैं। जिले मजिस्ट्रेट ने कहा है कि उपरोक्त बोर्ड की ओर से 15 जून तक जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं आयोजित करवाई जा रही है। परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक लोगों के इक्ट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। कोई भी व्यक्ति हथियार जैसे आग्नेशस्त्र, तलवार, गंडासा, लाठी, बर्छा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू व अन्य हथियार लेकर नहीं चल सकेगा।
परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में परीक्षा के समय फोटोस्टेट की दुकानें बंद रहेगी। आदेशों में बताया गया है कि यह आदेश परीक्षार्थियों व ड्यूटी देने वाले पुलिस कर्मियों व लोक सेवकों पर लागू नहीं होंगे।