Rohtak रोहतक की पंडित बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ़ हेल्थ साइंसेज (UHSR) के अधिकारियों ने कर्मचारियों के ट्रांसफर से जुड़े नियमों को सख्त कर दिया है। अब यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े कॉलेजों में एडमिनिस्ट्रेटिव, मिनिस्ट्रियल और टेक्निकल स्टाफ के ट्रांसफर के लिए वाइस-चांसलर की मंज़ूरी ज़रूरी होगी। हाल ही में रजिस्ट्रार की तरफ़ से जारी एक ऑफिस ऑर्डर में यूनिवर्सिटी अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने देखा है कि कॉलेजों में काम करने वाले कर्मचारियों के ट्रांसफर अक्सर वाइस-चांसलर की मंज़ूरी के बिना ही संस्थान स्तर पर कर दिए जाते थे। ऑर्डर में कहा गया है कि ऐसे ट्रांसफर से "बहुत सारी प्रशासनिक दिक्कतें" पैदा हो रही थीं।
इस मामले पर ध्यान देते हुए, यूनिवर्सिटी ने अब तय किया है कि यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े कॉलेजों में एडमिनिस्ट्रेटिव, मिनिस्ट्रियल और टेक्निकल स्टाफ के सभी ट्रांसफर के लिए वाइस-चांसलर की मंज़ूरी लेनी होगी। कॉलेज अधिकारियों को इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज (PGIMS), पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ़ डेंटल साइंसेज (PGIDS), कॉलेज ऑफ़ फार्मेसी, कॉलेज ऑफ़ नर्सिंग, कॉलेज ऑफ़ फिजियोथेरेपी और स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेंटल हेल्थ (SIMH) UHSR से जुड़े संस्थानों में शामिल हैं। हालांकि, यह आदेश PGIMS, PGIDS और SIMH के अधिकारियों के साथ-साथ UHSR के अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को भी भेजा गया है।
UHSR के एक अधिकारी ने कहा, "यह कदम इसलिए अहम है क्योंकि PGIMS, PGIDS और SIMH में बड़ी संख्या में एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल स्टाफ काम करता है। यह आदेश असल में स्टाफ ट्रांसफर की मंज़ूरी की प्रक्रिया को सेंट्रलाइज़ करता है और संस्थान या विभाग स्तर पर स्वतंत्र रूप से ट्रांसफर किए जाने से रोकता है।" सूत्रों के मुताबिक, PGIMS, PGIDS और SIMH में ट्रांसफर एक बड़ा मुद्दा रहा है, जहाँ कर्मचारी अपनी पसंद की ब्रांच में पोस्टिंग पाने के लिए राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करते रहे हैं।
सूत्रों का दावा है, "ये ताज़ा आदेश तब जारी किए गए जब इन संस्थानों में UHSR अधिकारियों की मंज़ूरी के बिना कुछ ट्रांसफर कर दिए गए थे। यूनिवर्सिटी को इस मामले का पता तब चला जब संबंधित कर्मचारियों के ट्रांसफर हो चुके थे।"
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