Chandigarh.चंडीगढ़: चंडीगढ़ सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त महावीर सिंह ने नगर निगम के एक अधिकारी पर निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं करने पर जुर्माना लगाया है। सेक्टर 27 निवासी शिवानी देवी ने पिछले साल 12 सितंबर को खुदा अली शेर में एक मकान के हस्तांतरण के लिए एनओसी के लिए आवेदन किया था। उन्होंने 27 नवंबर को मांगे गए सभी दस्तावेज जमा करवा दिए थे। एनओसी जारी करने के लिए 31 दिनों की निर्धारित अवधि इस साल 10 जनवरी को समाप्त हो गई, लेकिन नामित अधिकारी सेवा प्रदान करने में विफल रहे। मुख्य आयुक्त ने ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारी, नगर निगम के कार्यालय के कनिष्ठ सहायक बरहम पाल को 19 कार्य दिवसों की अवधि तक आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं करने का दोषी ठहराया। मुख्य आयुक्त ने अधिकारी पर 4,000 रुपये का जुर्माना लगाया और आदेश दिया कि जुर्माने की आधी राशि आवेदक को दी जाए। कथित तौर पर यह फाइल 16 अक्टूबर 2024 को बरहम पाल को भेजी गई थी, लेकिन उन्होंने 13 नवंबर तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की।