Chandigarh.चंडीगढ़: रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा), पंजाब ने चंडीगढ़ स्थित बिल्डर मोतियाज़ को मोहाली स्थित अपने प्रोजेक्ट "द रॉयल सेक्टर 39 एक्सटेंशन" के तहत फ्लैटों की मार्केटिंग, बुकिंग या आवंटन करने से रोक दिया है।
रेरा के अध्यक्ष राकेश कुमार गोयल ने एक अंतरिम आदेश में कहा कि डेवलपर ने प्राधिकरण में पंजीकरण कराए बिना ही परियोजना का प्रचार किया और कई नोटिसों के बावजूद भी उसके समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। यह रेरा अधिनियम की धारा 3 का उल्लंघन है।
कथित उल्लंघनों को गंभीरता से लेते हुए, प्राधिकरण ने अगले आदेश तक बिल्डर पर परियोजना में फ्लैटों के प्रचार, बुकिंग या बिक्री पर रोक लगा दी है। विस्तृत सुनवाई तक यह अंतरिम रोक जारी रहेगी।