गुड़गांव। हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (H-RERA), गुरुग्राम ने सोमवार को रीयल इस्टेट प्रमोटर सिग्नेचर इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड को पंजीकरण प्रमाण पत्र की शर्तों के अनुपालन में की गई बिलंब के लिए 15 लाख (पंद्रह लाख) रुपये का जुर्माना लगाया। प्रोमोटर को 2029 में रेरा प्रमाण पत्र जारी किया गया था शर्तो के साथ कि बिल्डर आवश्यक कागजाती को जमा कराए और इस बाबत प्राधिकरण में इस संबंध में कई सुनवाई हुई। प्राधिकरण द्वारा कई बार याद दिलाने के बावजूद, प्रमोटर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय के भीतर अग्नि योजना अनुमोदन के अनिवार्य दस्तावेज, पर्यावरण मंजूरी प्रमाण पत्र और स्वीकृत सेवा योजना की प्रति और परियोजना के अनुमानों को प्रस्तुत करने में विफल रहा। तीन अनुपालनों में से प्रत्येक में देरी के लिए 5 लाख रुपये का जुर्माना कुल 15 लाख रुपये लगाया गया है।