पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने राजनीतिक दलों के जानकारी आरटीआई के जरिए नहीं देने पर सख्त रुख अपनाया

गृह मंत्रालय को अगली सुनवाई में अपना पक्ष रखने का आदेश दिया

Update: 2024-04-04 05:19 GMT

हरियाणा: विदेशों से अवैध फंड लेने वाले राजनीतिक दलों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी आरटीआई के जरिए नहीं देने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने गृह मंत्रालय को अगली सुनवाई में अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है.

मोहाली निवासी राम कुमार ने वकील मुनीष भारद्वाज के माध्यम से याचिका दायर करते हुए हाई कोर्ट को बताया कि आरटीआई के जरिए जानकारी मांगने के छह साल बाद भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। याचिकाकर्ता ने कहा कि 28 मार्च 2014 को दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्रीय गृह मंत्रालय को विदेशों से अवैध फंड प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया था. इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया गया।

राजनीतिक दलों के खिलाफ की गयी कार्रवाई का ब्योरा मांगा

8 मार्च 2018 को याचिकाकर्ता ने आरटीआई के जरिए गृह मंत्रालय से राजनीतिक दलों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्योरा मांगा. मामले की जांच लंबित होने का हवाला देकर आवेदन खारिज कर दिया गया। इसके बाद 4 अप्रैल, 2019 को केंद्रीय सूचना आयुक्त ने याचिकाकर्ता के पास अपना प्रतिनिधि भेजा और रिकॉर्ड के निरीक्षण का आदेश दिया।

जब याचिकाकर्ता का प्रतिनिधि पहुंचा तो उसने इनकार कर दिया और कहा कि अधिनियम में प्रतिनिधि के अभिलेखों के निरीक्षण का कोई प्रावधान नहीं है. इस संबंध में दोबारा सीआईसी को आवेदन दिया गया और सीआईसी ने सख्त रुख अपनाते हुए आवेदक को दोबारा प्रतिनिधि भेजने का आदेश दिया. इन सबके बीच कई साल गुजर गए लेकिन पार्टियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई इसका ब्योरा पेश नहीं किया जा रहा है.

अगली सुनवाई में गृह मंत्रालय अपना पक्ष रखेगा

20 अक्टूबर 2023 को सीआईसी ने कहा था कि सूचना न देने पर सूचना अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. इस पर अब पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए गृह मंत्रालय को अगली सुनवाई में अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है.

Tags:    

Similar News

-->