हाईकोर्ट के आदेश पर पंजाब-हरियाणा ने गठित किया पैनल

कोर्ट ने इन कमेटियों को 22 अप्रैल तक अंतरिम रिपोर्ट देने के लिए भी कहा

Update: 2024-03-18 07:31 GMT

चंडीगढ़: नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS) के मामलों में फॉरेंसिक साइंस लाइबोरेटरी (FSL) रिपोर्ट में देरी के बढ़ते मामलों पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों पर दो अलग-अलग कमेटियों का गठन कर दिया गया है। पंजाब- हरियाणा में अलग-अलग बनाई गई जिसमें IAS और IPS अधिकारियों की कमेटी को 8 सप्ताह में अपनी जांच पूरी करनी है, लेकिन कोर्ट ने इन कमेटियों को 22 अप्रैल तक अंतरिम रिपोर्ट देने के लिए भी कहा है।

पंजाब की तरफ से गठित कमेटी में IAS धिरेंद्र कुमार तिवारी, IPS वी. नीराजा, IAS नीलकंड एस. अवध को कमेटी में शामिल किया गया है। वहीं, हरियाणा की तरफ से गठित कमेटी में IAS विनीत गर्ग, IAS विजेंद्र कुमार और IPS अमिताभ सिंह ढिल्लों को शामिल किया गया है। ये कमेटी निम्न तीन तथ्यों पर काम करेगी-

एडमिनिस्ट्रेटिव व तकनीकी कारणों को ढूंढना, जो रिपोर्ट बनाने व सब्मिट करने में देरी का कारण बनते हैं।

उचित सुझाव देना, जो FSL लैब की कार्यप्रणाली को स्ट्रीमलाइन करे और उसमें सुधार लाए।

ये अधिकारी लैब द्वारा समय पर रिपोर्ट तैयार करना और प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

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