दहेज मामले में व्यक्ति को दो साल की सश्रम कारावास की सज़ा
मामले में दोषी ठहराया गया था
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) जसप्रीत सिंह मिन्हास ने दहेज के एक मामले में हरियाणा के फतेहाबाद जिले के निवासी राकेश कुमार को दो साल के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
पुलिस ने कुमार की पत्नी की शिकायत के बाद 5 मई 2013 को आईपीसी की धारा 406 और 498-ए के तहत दंडनीय अपराध के लिए मामला दर्ज किया था।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि शादी के छह महीने बाद, उसके पति और उसके परिवार के सदस्यों ने उससे दहेज में 2 लाख रुपये की मांग शुरू कर दी थी। उसने आरोप लगाया कि उन लोगों ने उसके साथ मारपीट की। कुमार ने आरोपों में खुद को निर्दोष बताया था।
जबकि उनके वकील ने तर्क दिया था कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया जा रहा था, उन्हें मामले में दोषी ठहराया गया था।