पानीपत: कूड़ा डालने जा रही महिला की झपटी थी बाली, स्नेचर को सजा

Update: 2022-03-15 10:08 GMT

मार्च 2021 में चांदनीबाग थाना में मुकदमा दर्ज है। शंकर के खिलाफ मार्च माह में चांदनीबाग थाना में ही स्नेचिंग का और फरवरी 2021 में पुराना अद्यौगिक थाना में स्नेचिंग का मुकदमा दर्ज है। वहीं, आरोपी के खिलाफ चांदनीबाग थाना में मारपीट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज है। ये सभी मामले कोर्ट में विचाराधीन है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित गर्ग की कोर्ट ने एक स्नेचर को सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी शंकर पुत्र मदन सिंह निवासी ब्रहमपुरा बापौली को आईपीसी की धारा 379ए में 5 साल की सजा, 6 हजार का जुर्माना की सजा सुनाई है। अगर दोषी जुर्माना राशि नहीं भरेगा, तो उसे 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। चांदनीबाग थाना पुलिस को दी शिकायत में सुनहेरी ने बताया था कि वह चांदनीबाग की रहने वाली है। 8 जून 2021 की शाम 7 बजे वह कूड़ा डालने के लिए वह अंबा सरिया की दुकान के पीछे खाली जगह पर गई थी। जब वह कूड़ा डालकर वापिस घर जाने लगी तो एक बाइक सवार वहां आया और उसने एकदम उसकी कान की एक बाली पर झपटा मारा और बाली लेकर फरार हो गया।

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