पत्नी की हत्या के मामले में पानीपत के व्यक्ति को आजीवन आरआई मिले

Update: 2022-09-14 10:00 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क।  जिला सत्र न्यायाधीश मनीषा बत्रा की अदालत ने आज मई 2019 में अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास (आरआई) की सजा सुनाई।

अदालत ने यहां मॉडल टाउन निवासी दोषी राजू पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वे पेशे से पेंटर थे। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषी को तीन साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। घटना 14 मई 2019 की बताई गई है। मृतक आशा देवी अपने पति और बच्चों के साथ रहने वाले आवास के बाथरूम में मृत पाई गई थी। राजू को चार महीने बाद गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के दौरान उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और कहा कि उसने अपनी पत्नी की हत्या इसलिए की क्योंकि उसे उसके चरित्र पर शक था।

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