Panipat: पानीपत में नशे की तस्करी करने वाला दोषी करार, पांच साल कैद

Update: 2025-10-31 06:24 GMT

पानीपत: पानीपत में 6 साल पुराने नशीला पदार्थ तस्करी मामले में जिला अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी की कोर्ट ने सोनीपत के थाना गन्नौर निवासी आरोपी प्रदीप को 5 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। यदि आरोपी जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसे एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

साल 2019 में थाना चांदनी बाग पुलिस ने अनाज मंडी के पास से एक संदिग्ध युवक को 30 किलो चुरापोस्त के साथ पकड़ा था। पकड़े गए युवक की पहचान गन्नौर निवासी प्रदीप के रूप में हुई थी। तलाशी के दौरान उसके पास से 30 किलो चूरा पोस्त (नशीला पदार्थ) बरामद हुआ था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। मामले की सुनवाई के दौरान सभी सबूतों और गवाहियों पर विचार करने के बाद अदालत ने आरोपी प्रदीप को दोषी करार दिया। कोर्ट ने कहा कि समाज में नशे के प्रसार को रोकने के लिए ऐसे मामलों में सख्त सजा जरूरी है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।

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