Panchkula पंचकूला के एडिशनल सेशन जज बिक्रमजीत अरोड़ा की अदालत ने आज रायपुर रानी के टिब्बी माजरा गांव के रहने वाले गुरनाम सिंह को 2015 के एक मर्डर केस में दोषी ठहराया और उसे उम्रकैद की सज़ा सुनाई। DCP अदिति सिंह के मुताबिक, यह मामला ज़मीन के विवाद को लेकर टिब्बी माजरा के रहने वाले और रायपुर रानी बिजली बोर्ड के कर्मचारी 32 साल के सोम कुमार की हत्या से जुड़ा है। 6 दिसंबर 2015 को रायपुर रानी में अनाज मंडी के पीछे उनकी लाश मिली थी। रायपुर रानी पुलिस ने उसी दिन हत्या समेत संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया और जांच शुरू की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि पीड़ित की गला घोंटकर हत्या की गई थी।
अदालत ने गुरनाम सिंह को IPC की धारा 302 के साथ धारा 34 के तहत दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और 50,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई। इसके अलावा, उसे धारा 323/34 के तहत एक साल की कठोर कैद और 1,000 रुपये जुर्माना, धारा 341/34 के तहत एक महीने की साधारण कैद और 500 रुपये जुर्माना, और धारा 342/34 के तहत एक साल की कठोर कैद और 1,000 रुपये जुर्माने की सज़ा भी सुनाई गई। अदालत के आदेश के अनुसार, सभी सज़ाएं एक साथ चलेंगी और जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सज़ा भुगतनी होगी।
पुलिस कमिश्नर पंकज नैन ने कहा कि पंचकूला पुलिस गंभीर अपराध के मामलों में सबूतों पर आधारित जांच और प्रभावी कानूनी पैरवी सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि अपराध के लगभग 11 साल बाद मिली यह सज़ा तथ्यों और सबूतों के आधार पर मामलों को आगे बढ़ाने की विभाग की लगातार कोशिशों को दिखाती है।
Tags: