कार की टक्कर से मोके पर हुई मौत पर परिजनों को 91.45 लाख देने का आदेश
मुआवजा देने का आदेश
हरियाणा: सूर्य प्रताप सिंह मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने एक साल पहले कार की टक्कर से मरे व्यक्ति के परिवार को 7.5 प्रतिशत ब्याज के साथ 91.45 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह रकम उनकी पत्नी, मां और नाबालिग बेटे-बेटी को दी जाएगी। नूंह निवासी इकरामुद्दीन ने भोंडसी थाने में दर्ज कराई शिकायत में कहा कि 1 जून 2023 को वह अपने दोस्त मुस्तकीम के साथ सुभाष चौक से सोहना जा रहा था. इसी दौरान शाम 5 बजे बीएसएफ कैंप के पास एक कार चालक सुशील कुमार ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी. दोनों गंभीर रूप से घायल हो गये. राहगीरों ने दोनों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने मुस्तकीम को मृत घोषित कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह रकम कार चालक सुशील कुमार, कार मालिक सतीश कुमार और एश्योरेंस कंपनी टाटा मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 7.5 फीसदी ब्याज की दर से देनी होगी. याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में 2 करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा था.
पत्नी को 7.5 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा: एक साल पहले गलत दिशा में कार का गेट खुलने से हुई टक्कर से बुजुर्ग स्कूटर सवार की मौत के मामले में ट्रिब्यूनल ने पत्नी सरोज को 7.5 फीसदी की दर से 7.36 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। थाना सेक्टर-40 में दर्ज एफआईआर के मुताबिक 16 अप्रैल 2023 को शंकर लाल अपने स्कूटर पर सेक्टर-31 मार्केट से अपने गांव झाड़सा आ रहे थे। इसी दौरान मोहल कॉलोनी मोड के पास सड़क पर खड़ी कार के पीछे बैठी महिला ने अचानक सड़क की तरफ का गेट खोल दिया। जिससे स्कूटर कार से टकरा गया। जिसमें शंकरलाल गंभीर रूप से घायल हो गया। दो माह बाद निजी अस्पताल में इलाज के दौरान शंकरलाल की मौत हो गई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह रकम कार मालिक सेक्टर-40 निवासी प्रवीण कुमार शर्मा और एश्योरेंस कंपनी इको जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 7.5 प्रतिशत की दर से देनी होगी। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में 50 लाख रुपये का मुआवजा मांगा था. वार्ता