गुडगाँव न्यूज़: वरिष्ठ नगर योजनाकार (एसटीपी) ने सेक्टर-47 के मालिबू टाउन कॉलोनी में पार्क की जमीन पर बने क्लब का कब्जा प्रमाणपत्र रद्द कर दिया. उन्होंने बिल्डर से सात दिन के अंदर कब्जा प्रमाण पत्र के दस्तावेज आदि जमा करने के निर्देश दिए है. यहां क्लब हाउस में पार्क की दो एकड़ जमीन पर निर्माण किया गया था. इसके अलावा बिल्डर पर आरोप है कि कॉलोनी की सामुदायिक सेवाओं के लिए छोड़ी गई जमीन पर भूखंड बनाकर बेच दिए है.
वर्ष 2009 में ओसी मिला था क्लब को वरिष्ठ नगर योजनाकार (एसटीपी) संजीन मान की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि मालिबू टाउन कॉलोनी के लिए वर्ष 2009 में कब्जा प्रमाण पत्र जारी किया गया था. लेकिन बिल्डर ने पार्क की दो एकड़ जमीन पर अवैध क्लब बना दिया. जिसकी ओसी को रदद कर दिया गया. बिल्डर को 204 एकड़ जमीन पर मालिबू टाउनशिप विकसित के लिए पहला लाईसेंस वर्ष 2092 में मिला था. इसके बाद फ्लोर के अलावा बनाने समेत निर्माण के लिए 2008 तक चार अन्य लाईसेंस लिए गए. इसमें बिल्डर को 55 प्रतिशत एरिया बेचने के लिए लेआउट प्लान मंजूर किए गए थे. लेकिन बिल्डर ने 85 प्रतिशत एरिया पर निर्माण करके बेच दिए.
बिल्डर से मांगे दस्तावेज डीटीपी प्रवर्तन मनीष यादव की ओर से मालिबू एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को लिखे गए पत्र में कहा है कि आवश्यक स्वीकृति के लिए वह स्वामित्व संबंधी दस्तावेज, बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति, ड्राइंग आदि के साथ प्रस्तुत करें.