अब इंस्पेक्टर रैंक से नीचे के पुलिस अधिकारी नहीं बनेंगे थाना प्रभारी, DGP ने जारी किया निर्देश

हरियाणा में अब इंस्पेक्टर रैंक से नीचे के पुलिस अधिकारियों को थाने का प्रभारी (एसएचओ) नहीं बनाया जा सकेगा।

Update: 2021-12-02 01:06 GMT

चंडीगढ़: हरियाणा में अब इंस्पेक्टर रैंक से नीचे के पुलिस अधिकारियों को थाने का प्रभारी (एसएचओ) नहीं बनाया जा सकेगा। वर्तमान में विभिन्न जिलों में पुलिस अधीक्षकों ने थानों की कमान सब इंस्पेक्टर और उनसे भी नीचे के रैंक के पुलिस मुलाजिमों को सौंपी हुई है, जिस पर गृह विभाग ने आपत्ति जताई है। इस पर ऐक्शन लेते हुए पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल ने तुरंत प्रभाव से थानों की कमान इंस्पेक्टर को सौंपने के निर्देश दिए हैं।डीजीपी की ओर से इस संबंध में गुड़गांव, फरीदाबाद और पंचकूला के पुलिस आयुक्तों, सभी जिलों के एसपी और रेलवे के एसपी को लिखित आदेश जारी किए हैं। नियमानुसार इंस्पेक्टर को ही किसी थाने का इंचार्ज बनाया जा सकता है। प्रदेश में थानों की तुलना में पर्याप्त संख्या में इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अधिकारी हैं। इसके बावजूद विभिन्न कारणों के चलते स्थानीय स्तर पर पुलिस अधीक्षकों ने अपने चहेते सब इंस्पेक्टर को थाने की कमान सौंपी हुई है और इंस्पेक्टर को पुलिस लाइन या दूसरे स्थानों पर लगाया हुआ है।

इस पर आपत्ति जताते हुए डीजीपी ने साफ हिदायत दी है कि थाने का इंचार्ज इंस्पेक्टर को ही बनाया जाए। जिन स्थानों पर सब इंस्पेक्टर को प्रभारी बनाया गया है, वहां तुरंत प्रभाव से इंस्पेक्टर को थाने की कमान सौंपी जाए। बताया जाता है कि इस बारे में शिकायतें आने के बाद गृह मंत्री अनिल विज ने डीजीपी को उचित कार्यवाही करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद डीजीपी ने यह सर्कुलर जारी किया है।
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