Haryana एक स्थानीय अदालत ने पूर्व मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ छेड़छाड़ के मामले में धारा 376 के साथ धारा 511 (बलात्कार की कोशिश) के तहत आरोप तय करने की राज्य की याचिका खारिज किए जाने के खिलाफ दायर एक रिविज़न याचिका पर नोटिस जारी किए हैं।
अदालत ने प्रतिवादियों को 4 नवंबर के लिए नोटिस जारी किया है।
राज्य ने अदालत में दायर एक अर्जी में पूर्व मंत्री के खिलाफ तय आरोपों में संशोधन की मांग की थी ताकि इसमें धारा 376 के साथ धारा 511 को भी शामिल किया जा सके और मामले को सुनवाई के लिए सेशन कोर्ट भेजा जा सके। केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी वकील ने कहा कि न्यायिक रिकॉर्ड में पहले से मौजूद सामग्री - जिसमें CrPC की धारा 164 के तहत दर्ज पीड़िता का बयान और अदालत के सामने दर्ज उसका मुख्य बयान शामिल है - में आरोपी के खिलाफ एक जैसे और गंभीर आरोप हैं। हालांकि, आरोपी के वकीलों ने अर्जी का विरोध किया।
दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने 11 मई को अर्जी खारिज कर दी। पुलिस ने 2022 में एक पूर्व कोच की शिकायत पर पूर्व मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज किया था। चंडीगढ़ पुलिस के सामने दिए गए बयान में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि मंत्री ने 1 जुलाई, 2022 को अपने सरकारी आवास पर उसके साथ छेड़छाड़ की थी। अदालत ने 29 जुलाई, 2024 को आरोप तय किए।
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