फरीदाबाद: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत राणा ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में बेटी से रेप करने वाले दोषी पिता को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़िता को 10 लाख रुपए मुआवजा राशि देने के आदेश दिए हैं। वर्ष-2021 में दर्ज मामले में सरकारी अधिवक्ता हरकेश की ओर से पेश किए साक्ष्यों व दलीलों के आधार पर आरोपी पिता को दोषी ठहराया गया।
अधिवक्ता हरकेश के अनुसार छह जनवरी-2021 को चांदहट थाना अंतर्गत एक गांव निवासी महिला ने महिला थाना पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि वह अपने माता-पिता से मिलने अपने यूपी स्थित अपने मायके गई थी। घर पर उसके पति व दो बेटियां थी।
जनवरी 2021 का मामला: 5 जनवरी 2021 की रात उसके पति ने उसकी 14 वर्षीय बड़ी बेटी के साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। सुबह उसकी दोनों बेटी स्कूल जाने के बहाने घर से निकली और किसी तरह अपने नाना के पास यूपी पहुंच गई, जहां उसकी बड़ी बेटी ने अपनी आपबीती अपनी मां व नाना को बताई। वह अपनी बेटियों को लेकर ससुराल पहुंची और मामले की पुष्टि होने पर मामले की शिकायत महिला थाना पुलिस को दी गई। शिकायत के आधार पर महिला थाना पुलिस ने पोक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की।