ओयो होटल संचालकों के लिए नई गाइडलाइन जारी, नहीं मानने वालों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई
नई गाइडलाइन जारी
फरीदाबाद: हरियाणा पुलिस ने ओयो होटल संचालकों के लिए नई गाइडलाइन (new guideline for oyo hotel in haryana) जारी की है. हरियाणा पुलिस ने कहा है कि अगर ओयो होटल संचालकों ने नई गाइडलाइन का पालन नहीं किया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. नई गाइडलाइन के तहत ओयो संचालकों को नगर निगम से ट्रेडमार्क लाइसेंस, फायर ब्रिगेड से फायर एनओसी, हरियाणा पुलिस से सर्टिफिकेट जैसी कई औपचारिकताएं पूरी करनी जरूरी होगी.हरियाणा पुलिस के डीसीपी कुशल पाल सिंह ने कहा कि पुलिस इस दिशा में तेजी से काम कर रही है. उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर सभी ओयो होटल संचालकों की बैठक बुलाई जा रही है. उस बैठक में होटल संचालकों को नई गाइडलाइन का पालन करने के आदेश दिए जाएंगे. डीसीपी कुशल पाल सिंह ने कहा कि ओयो के रजिस्टर के प्रथम पेज पर डीसीपी द्वारा हस्ताक्षरित एक सर्टिफिकेट होगा. जिस पर पुलिस कभी भी जांच करने जा सकती है.
डीसीपी कुशल पाल सिंह ने कहा कि अगर ओयो संचालकों ने इन औपचारिकताओं का पालन नहीं किया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. हरियाणा पुलिस के मुताबिक लोगों की सुरक्षा को लेकर ये फैसला किया गया है. इसे जल्द ही लागू किया जाएगा. इसके लिए ओयो होटल संचालकों के साथ बैठक की जाएगी. जिसमें होटल संचालकों को सभी औपचारिकताओं को विस्तार से समझाया जाएगा. उन्होंने कहा कि इनका पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.