न्यायिक परिसर में 13 मई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

Update: 2023-04-12 09:40 GMT

रेवाड़ी न्यूज़: सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव वर्षा जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालय में लंबित प्रकरणों के आपसी सहयोग एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से निस्तारण के लिये राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है. उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो वह राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण करा सकता है.

उन्होंने बताया कि लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व सहमति से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की सहमति से विवाद का निपटारा किया जाता है. इससे त्वरित और आसान न्याय, कहीं कोई अपील नहीं, अंतिम समझौता, समय की बचत जैसे लाभ मिलते हैं. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक ऋण, मोटर दुर्घटना, एनआई एक्ट, आपराधिक, राजस्व, वैवाहिक विवाद से संबंधित मामलों का निपटारा किया जायेगा.

आपसी सहमति से हल हो सकने वाले मामलों में कारगर साबित हो रही हैं लोक अदालतें:

दलसा सचिव वर्षा जैन ने कहा कि आपसी सहमति से हल होने वाले मामलों में लोक अदालतें काफी कारगर साबित हो रही हैं और लोक अदालत में सुनाया गया फैसला उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सामान्य अदालतों में सुनाया गया फैसला. होती है. उन्होंने यह भी बताया कि लोक अदालत में सुनाए गए फैसले के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की जा सकती है.

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