मॉडल हत्याकांड: मुख्य आरोपी अभिजीत की अंतरिम जमानत याचिका खारिज

पूर्व मॉडल दिव्या पाहुजा हत्याकांड में मुख्य आरोपी अभिजीत की अंतरिम जमानत याचिका आज शहर की एक अदालत ने खारिज कर दी।

Update: 2024-04-25 03:48 GMT

हरियाणा : पूर्व मॉडल दिव्या पाहुजा हत्याकांड में मुख्य आरोपी अभिजीत की अंतरिम जमानत याचिका आज शहर की एक अदालत ने खारिज कर दी। जमानत याचिका चिकित्सा आधार पर दायर की गई थी।

दो जनवरी की रात एक होटल में पाहुजा को गोली मारने वाला अभिजीत भोंडसी जेल में बंद है। अपनी याचिका में उनके वकील ने कहा कि पिछले साल 25 नवंबर को उनके चार दांत हटा दिए गए थे।
बाकी दांत भी खराब हो गए और 14 और दांत निकालने पड़े। उन्होंने कहा कि भोंडसी जेल में पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं।
आज अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र मलिक की अदालत में सुनवाई के दौरान जेल अस्पताल की दंत चिकित्सक डॉ. पूजा ने कहा कि आरोपी के कुछ दांत सही तरीके से निकाले गए हैं। आगे का इलाज पीजीआईएमएस, रोहतक में हो सकेगा।
अदालत ने माना कि अगर रोहतक के अस्पताल में इलाज उपलब्ध नहीं है तो आरोपी को एम्स, दिल्ली ले जाया जा सकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी.
अप्रैल में, गुरुग्राम पुलिस ने हत्या के मामले में सात आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। पुलिस ने आरोपपत्र में कहा था कि दिव्या पाहुजा को अभिजीत ने नशे में बहस के दौरान गोली मारी थी. सभी आरोपी जेल में हैं.


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