NDPS मामले में शख्स को 3 साल की सजा
कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने चंडीगढ़ के बैर माजरा गांव के बलराज सिंह को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) मामले में दोषी ठहराते हुए तीन साल के सश्रम कारावास (आरआई) की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पुलिस ने आरोपी को 10 मार्च, 2018 को यहां औद्योगिक क्षेत्र में ब्यूप्रेनॉर्फिन (2 मिली) और फेनिरामाइन मैलिएट (प्रत्येक 10 मिली) के 10 इंजेक्शन पर प्रतिबंध लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दावा किया कि आरोपी इंजेक्शन के लिए कोई वैध परमिट या लाइसेंस पेश करने में विफल रहे।
अदालत ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 22 के तहत आरोप तय किए, जिसके लिए उसने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमे का दावा किया।