नाबालिग से रेप और हत्या के मामले में शख्स को मिली उम्रकैद की सजा
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की फास्ट-ट्रैक अदालत ने बुधवार को पानीपत में छह वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार और हत्या के लिए एक व्यक्ति कोकठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
हरियाणा : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की फास्ट-ट्रैक अदालत (POCSO) ने बुधवार को पानीपत में छह वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार और हत्या के लिए एक व्यक्ति को (उसके शेष प्राकृतिक जीवन के लिए) कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 1,25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने टिप्पणी की, “यह अकल्पनीय है कि एक सामान्य दिखने वाला दिन एक युवा लड़की के लिए इतना भयानक हो जाएगा। यह दुखद है कि लड़कियां अपने घर से बाहर निकलते समय सुरक्षित नहीं हैं।
डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी राजेश चौधरी ने बताया कि घटना की सूचना चांदनी बाग पुलिस को 15 अगस्त 2022 को दी गई थी. पुलिस को सूचना मिली थी कि नाले के पास एक लड़की का शव पड़ा है. मामले की जांच के लिए पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची।
बाद में यूपी के एक प्रवासी ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा कि उसकी छह साल की बेटी लापता है. उनके बेटे ने बताया कि जब वे पार्क में खेल रहे थे तो एक लड़का बिस्कुट का लालच देकर बच्ची को ले गया। सीसीटीवी फुटेज चेक करने के दौरान कृष्णा गार्डन का ईश्वर (40) उसके साथ नजर आया। पुलिस ने आईपीसी और POCSO एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। आरोपी को 18 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था.