भतीजी का यौन शोषण करने पर व्यक्ति को 20 साल की सश्रम कारावास की सज़ा

Update: 2023-09-25 06:15 GMT

जिला अदालत के एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (POCSO अधिनियम के तहत फास्ट ट्रैक विशेष अदालत) ने 21 सितंबर को एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग भतीजी का यौन शोषण करने के लिए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

विशेष लोक अभियोजक गुलदेव कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के दोषी अजय कुमार (37) पर 71,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना राशि अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी होगी।

हालाँकि, अजय के बड़े भाई सलिंदर (49) को तीन नाबालिगों के यौन उत्पीड़न (POCSO अधिनियम की धारा 10 के तहत) के लिए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। सलिंदर पर 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

मामले के संबंध में बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) यमुनानगर की अध्यक्ष प्रीति जौहर की शिकायत पर 22 जुलाई 2022 को सिटी थाने में केस दर्ज किया गया था.

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