मम्मन खान को जमानत, लेकिन जेल में ही रहना होगा, मोनू मानेसर की याचिका खारिज
जहां नूंह की एक अदालत ने 31 जुलाई की सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित दो मामलों में कांग्रेस विधायक मम्मन खान को जमानत दे दी है, वहीं राजस्थान की एक अदालत ने गोरक्षक मोनू मानेसर को जमानत देने से इनकार कर दिया है।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। जहां नूंह की एक अदालत ने 31 जुलाई की सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित दो मामलों में कांग्रेस विधायक मम्मन खान को जमानत दे दी है, वहीं राजस्थान की एक अदालत ने गोरक्षक मोनू मानेसर को जमानत देने से इनकार कर दिया है। अजमेर जेल में बंद मोनू पर नासिर-जुनैद हत्याकांड में साजिश रचने का आरोप है।
मोनू मानेसर
हालांकि खान को नगीना पुलिस स्टेशन में दर्ज दो एफआईआर में जमानत मिल गई है, लेकिन वह जेल में ही रहेंगे क्योंकि दो अन्य एफआईआर में उनकी जमानत याचिका पर 3 अक्टूबर को सुनवाई होगी। सभी चार एफआईआर में उन पर नगीना ब्लॉक में झड़प की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। नूंह और आरोपियों से लगातार संपर्क में हूं।
उनकी कानूनी टीम ने तर्क दिया कि मम्मन राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार थे और पुलिस के पास उनके खिलाफ कोई पुष्ट सबूत नहीं था।
उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई. दोनों पक्षों के बीच आज 30 मिनट से अधिक समय तक बहस चली। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप दुग्गल ने सुनवाई की अध्यक्षता की और कुछ घंटों के लिए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
इस बीच, मोनू की कानूनी टीम ने दावा किया कि वह "राजनीतिक दबाव" का शिकार था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कामां ने यह दावा करते हुए जमानत खारिज कर दी कि आपराधिक रिकॉर्ड पृष्ठभूमि, लंबित मामले और आपराधिक मामलों में संलिप्तता जैसे सभी तथ्य प्रासंगिक थे। उन्होंने कहा, ''ऐसी स्थिति में, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, अपराध की गंभीर प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, मामले की योग्यता पर टिप्पणी किए बिना आरोपी को जमानत पर रिहा करना उचित नहीं लगता है।'' जिसके मद्देनजर आरोपी मोनू मानेसर की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।”
मोनू की कानूनी टीम ने कहा कि वह अब राहत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगा।