Kurukshetra कुरुक्षेत्र की एक अदालत ने 2018 में पशु लूट के दौरान तीन चरवाहों की हत्या के मामले में, एक महिला सहित नौ लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने प्रत्येक दोषी पर 6,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जिला अटॉर्नी जैमल के अनुसार, पीड़ित - राजाराम, अर्जुन और संदीप - पिंडरसी रेलवे स्टेशन के पास एक डेरे पर भेड़-बकरियां चरा रहे थे। 22 मई 2018 को, पीड़ितों में से दो के भाई, ईशम सिंह को सूचना मिली कि कुछ भेड़ें ट्रेन की चपेट में आ गई हैं, जिसके बाद वह रेलवे ट्रैक पर पहुंचे। वहां उन्हें कई मरे हुए और घायल जानवर मिले, जबकि राजाराम और अर्जुन खेतों के पास गड्ढों में मृत पाए गए। संदीप, जो गंभीर रूप से घायल था, बाद में चल बसा।
पीड़ितों के हाथ-पैर बंधे हुए थे और उनके मुंह पर टेप लगा दिया गया था। जांच से पता चला कि रेलवे ट्रैक पर लगभग 60 भेड़ें मारी गई थीं और 17 घायल हो गई थीं। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने सोते हुए चरवाहों पर हमला किया, उनकी हत्या कर दी और पशुओं को लेकर भाग गए। जब ​​आरोपी जानवरों को ट्रैक के पार ले जाने की कोशिश कर रहे थे, तो कई जानवर ट्रेन की चपेट में आ गए। इसके बाद वे जानवरों को वहीं छोड़कर भाग गए।
इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। दो महिलाओं, मुथरा और बरखा, को बरी कर दिया गया, जबकि बाकी नौ लोगों - हरकेश, फोकरिया, यादराम, रामलाल, बन्नी, मुकेश, कमलेश, रमेश कुमार और मीरा - को दोषी ठहराया गया। उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 396 और 120-B के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
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