हत्या के आरोप में दो को उम्रकैद

अदालत ने इन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

Update: 2023-03-24 09:50 GMT
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंगल की अदालत ने गुरुवार को हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बिलासपुर क्षेत्र में 2020 में एक युवक की हत्या के मामले में बुधवार को इन्हें दोषी करार दिया गया। अदालत ने इन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मामले की प्राथमिकी 18 अप्रैल 2020 को बिलासपुर थाने में दर्ज की गयी थी. पुलिस को सूचना मिली कि नूरपुर गांव में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गयी है. मृतक की पहचान सुभाष के रूप में हुई है।
मृतक के भाई और नूरपुर गांव निवासी दलीप ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि 17 अप्रैल को सुभाष नूरपुर गांव के हेमंत और मनदीप के साथ निकला था, लेकिन वापस नहीं आया. 18 अप्रैल की सुबह परिजनों को पता चला कि हेमंत और मनदीप ने पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट और गला दबा कर सुभाष की हत्या कर दी है.
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