Fatehgarh Sahib में तीन इमिग्रेशन कंपनियों का लाइसेंस रद्द

Update: 2025-02-19 11:55 GMT
Chandigarh.चंडीगढ़: डिप्टी कमिश्नर-कम-लाइसेंसिंग अथॉरिटी डॉ. सोना थिंद ने जिले की तीन इमिग्रेशन फर्मों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। थिंद ने बताया कि मैसर्स इंडिया सुपर-फास्ट ट्रैवल्स, वीजा कंसल्टेंसी, शॉप-कम-ऑफिस नंबर 55, सेक्टर 4-ए, गुरु नानक कॉलोनी, मंडी गोबिंदगढ़, अमलोह तहसील को 22 अक्तूबर, 2019 को लाइसेंस जारी किया गया था, जो 21 अक्तूबर, 2024 तक वैध था। फर्म को 26 सितंबर, 2024 को एक नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने को कहा गया था। हालांकि, फर्म ने लाइसेंस की समाप्ति से पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन जमा नहीं किया और इसे रद्द कर दिया गया।
इसी तरह, मैसर्स लवली टूर एंड ट्रैवल्स वीजा कंसल्टेंसी एंड ई टिकटिंग, वार्ड नंबर 3, आइस फैक्ट्री, अमलोह का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। फर्म को 18 जुलाई, 2019 को लाइसेंस जारी किया गया था, जो 17 जुलाई, 2024 तक वैध था। चूंकि फर्म द्वारा लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था, इसलिए इसे रद्द कर दिया गया। तीसरे मामले में मेसर्स विंग्स लैंग्वेज, आईईएलटीएस सेंटर, जस्सर कॉम्प्लेक्स, ज्योति सरूप मोड़ के पास, सरहिंद तहसील का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। फर्म को 22 अक्टूबर, 2019 को लाइसेंस जारी किया गया था, जो 21 अक्टूबर, 2024 तक वैध था। चूंकि फर्म द्वारा लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था, इसलिए इसे रद्द कर दिया गया।
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