Kurukshetra कुरुक्षेत्र की ज़िला और सत्र अदालत ने मोहाली के संदीप सिंह की हत्या के मामले में तीन लोगों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। अदालत ने पंजाब के मंजीत सिंह, प्रदीप और सुखपाल सिंह पर 18,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। संदीप सिंह को चार गोलियां लगी थीं और उनकी लाश पेहोवा के बोधनी गांव में एक नहर के पास उनकी गाड़ी में मिली थी। मंजीत सिंह चंडीगढ़ पुलिस में कॉन्स्टेबल थे। मंजीत सिंह और संदीप सिंह के बीच पैसों को लेकर विवाद था।
कुरुक्षेत्र पुलिस के प्रवक्ता के अनुसार, 22 जून 2021 को मोहाली की रहने वाली कुलदीप कौर ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उनके पति संदीप सिंह मोहाली में कमीशन एजेंट और प्रॉपर्टी डीलर थे। 21 जून को संदीप ने अपनी पत्नी को बताया कि वह अपने दोस्त मंजीत सिंह के साथ जा रहे हैं, जिन्हें कुछ पेमेंट लेना था। वह अपने साथ अपनी पर्सनल रिवॉल्वर, लाइसेंस, कपड़े और कार भी ले गए थे। 22 जून को उन्होंने अपने पति से फ़ोन पर दो-तीन बार बात की। 23 जून 2021 को उनकी अपने पति से फ़ोन पर बात हुई; मंजीत सिंह ने संदीप सिंह के फ़ोन से उनसे बात की, क्योंकि संदीप सिंह घबराए हुए लग रहे थे और थोड़ी देर जल्दी-जल्दी बात करके कॉल काट दिया था। उसी शाम करीब 7 बजे उन्होंने फिर से अपने पति से बात की; उन्होंने बताया कि वह मंजीत सिंह के साथ चंडीगढ़ के लिए निकलने वाले हैं और दो घंटे में वहां पहुँच जाएँगे।
उसके बाद, उनके पति का फ़ोन स्विच ऑफ़ हो गया। जब 24 जून को उनके पति घर नहीं लौटे, तो उन्होंने संदीप सिंह के बारे में पूछने के लिए मंजीत को फ़ोन किया; लेकिन मंजीत ने उन्हें बताया कि संदीप सिंह पिछली शाम ही चले गए थे और उसके बाद उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ।
बाद में, उन्हें एक फ़ोन कॉल आया जिसमें बताया गया कि उनके पति संदीप सिंह की लाश पेहोवा के बोधनी गांव में नहर के पास उनकी गाड़ी में मिली है। उनकी शिकायत के आधार पर पेहोवा सदर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया और जांच के दौरान आरोपियों — मंजीत सिंह, प्रदीप (उर्फ सनी) और सुखपाल (उर्फ राज) — को गिरफ़्तार किया गया। डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज की अदालत ने उनमें से हर एक को IPC की धारा 364 के तहत 10 साल की सख़्त क़ैद और 5,000 रुपये का जुर्माना; IPC की धारा 346 के तहत 1 साल की क़ैद; धारा 392 के तहत 5 साल की सख़्त क़ैद और 3,000 रुपये का जुर्माना; और IPC की धारा 302 के तहत उम्रक़ैद के साथ 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
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