Karnal : 24 जुलाई तक घर-घर जाकर मतदाता सत्यापन किया जाएगा

Update: 2024-07-16 05:58 GMT

हरियाणा Haryana : उपायुक्त उत्तम सिंह, जो जिला निर्वाचन अधिकारी भी हैं, ने सोमवार को लघु सचिवालय में अधिकारियों व विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का द्वितीय विशेष सत्यापन 24 जुलाई तक किया जाएगा तथा इसके लिए अर्हता तिथि एक जुलाई है। उन्होंने कहा कि इस दौरान सभी बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाता सत्यापन करेंगे। उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम मतदाता सूचियों से हटाए जाएंगे। साथ ही नए मतदाताओं New voters के नाम जोड़े जाएंगे तथा फोटोयुक्त मतदाता सूचियां तैयार की जाएंगी।

पुनरीक्षण कार्य पूरा होने के बाद 25 जुलाई को मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार मतदाता सूचियों से संबंधित दावे व आपत्तियां 25 जुलाई से 9 अगस्त तक प्राप्त की जाएंगी। इन दावों व आपत्तियों का निपटारा संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों द्वारा 19 अगस्त तक किया जाएगा। संशोधित मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 20 अगस्त को किया जाएगा। उपायुक्त ने अधिकारियों से अशुद्धियों को ठीक करने तथा अधिक से अधिक पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों में जोड़ने का आग्रह किया। 27 जुलाई, 28 जुलाई, 3 अगस्त व 4 अगस्त को मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। शिविरों में बीएलओ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक दावे व आपत्तियां प्राप्त करने के लिए मतदान केंद्रों पर मौजूद रहेंगे।

प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाता सूचियां आम जनता के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगी। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आवासीय सोसायटियों व ऐसे क्षेत्रों में मतदान केंद्र स्थापित करने में सहायता करने का भी आग्रह किया, जहां मतदाताओं की संख्या 1500 से अधिक है या दूरी अधिक है। उन्होंने अधिकारियों को ऐसे बूथों के लिए शीघ्र प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने सभी राजनीतिक दलों को सलाह दी कि वे अपने बूथ स्तरीय एजेंट (बीएलए) जल्द से जल्द नियुक्त करें और सूची निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जमा कराएं, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक बीएलए संबंधित बूथ से हो। जिन मतदाताओं Voters की आयु 1 जुलाई को 18 वर्ष या उससे अधिक होगी और जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है, वे संबंधित दस्तावेजों और फोटो के साथ फार्म नंबर-6 जमा करके पंजीकरण करा सकते हैं।


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