न्यायाधीश आरके यादव की अदालत ने युवक की हत्या के आरोप में 9 लोगों को सुनाई उम्रकैद की सजा

Update: 2022-09-18 10:04 GMT

कोर्ट रूम न्यूज़: अदालत ने नौनंद में एक युवक की हत्या करने वाले नौ दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषियों को एक लाख रुपये मृतक की पत्नी को मुआवजे के तौर पर देने होंगे। इसके अलावा अलग-अलग धाराओं में 20 हजार जुर्माना लगाया गया है। इसकी भरपाई न करने पर सात माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। मामले के अनुसार, धर्मसिंह निवासी नौनंद ने 2 अगस्त 2011 को सांपला पुलिस को शिकायत दी। इसमें बताया कि वह सेना से सेवानिवृत्त है। वह छह भाई व चार बहनें हैं। सभी शादीशुदा हैं। घटना की शाम वह छह बजे वह ड्रेन की तरफ जा रहा था। रास्ते में संजय के प्लाट के पास पहुंचा तो आगे जाल के पास उसके भाई सुरेश के चिल्लाने की आवाज आई।

उसने देखा कि सुरेश जमीन पर सीधे मुंह पड़ा था। इसकी एक टांग को रणबीर और दूसरी टांग को कुलदीप ने पकड़ रखा था। मंजीत, विनोद, मनोज, राजेंद्र, विजय सिंह अपने -अपने हाथों में ईटे लिए हुए थे। जो उसके भाई के सिर व मुंह पर मार रहे थे। रामचंद्र व कप्तान अपने हाथों में लाठियां लिए हुए थे। उन्हाेंने उसके भाई के सिर में लाठी मारी। उसने शोर मचाया तो उसका भाई राज व सतबीर मौके पर आ गए। हमले में उसके भाई की मौत हो गई थी। पीड़ित ने बताया था कि सन 2006 में सुरेश को इन्हीं लोगाें ने चोटें मारी थी। इसका मुकदमा अदालत में चल रहा था। आरोपियो ने औम की हत्या के मामले में सुरेश व उसके भाई के खिलाफ झूठा केस दर्ज करवाया था, जिसमें अदालत द्वारा सुरेश व उसके भाई को बरी कर दिया गया था। इन्ही बातो की रंजिश रखते हुए सभी आरोपितों ने मिलकर सुरेश की हत्या की। इस मामले में पुलिस ने कुलदीप, विजय, राजेंद्र, कप्तान, मंजीत, रामचंद्र, विनोद, रणबीर, मनोज को जेल भेज दिया था। अदालत ने सभी आरोपितों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है।

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