जींद कोर्ट ने बलात्कार के आरोपी को 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई, जुर्माना भी ठोका

Update: 2022-08-18 13:13 GMT

जींद कोर्ट रूम न्यूज़: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने बालक के साथ कुकर्म करने के दोषी को 20 वर्ष का कारावास तथा 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा डीएलएसए पीडि़त को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी देगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार पिल्लूखेड़ा थाना इलाके के गांव के एक व्यक्ति ने 28 अक्टूबर 2020 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि गत 27 अक्टूबर को उसका दस वर्षीय बेटा गांव के स्कूल में खेल रहा था। उसी दौरान गांव का ही अंकुर उसके बेटे को बहला फुसलाकर साइकिल पर बैठाकर खेतों में ले गया और जहां पर अंकुर ने उसके बेटे के साथ कुकर्म किया। घर लौटने पर उसके बेटे ने अंकुर की करतूत के बारे में बताया।

पिल्लूखेड़ा थाना पुलिस ने एक व्यक्ति की शिकायत पर अंकुर के खिलाफ कुकर्म, छह पाक्सो सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। वीरवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने अंकुर को 20 वर्ष का कारावास तथा 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा डीएलएसए पीड़ित को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी देगी।

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