हिसार न्यूज़: नगर निगम को भुगतान किए जाने वाला संपत्तिकर ब्याज में छूट के साथ जमा करवा सकते हैं. राज्य सरकार ने छूट 31 जुलाई 2023 तक लागू कर दी हैं. इस दौरान ब्याज पर छूट मात्र 30 फीसदी मिलेगी. हरियाणा राज्य स्थानीय शहरी निकास विभाग के सचिव ने ये आदेश जारी किए हैं.
नागरिकों को इस सुविधा का लाभ 31 जुलाई तक मिल सकेगा. हालांकि इससे पहले ब्याज छूट सौ फीसदी तक मिलती रही है. क्षेत्रीय कराधान अधिकारी विजय सिंह ने बताया कि बकाया संपत्तिकर में 30 फीसदी की छूट मिलेगी. नागरिक बकाया संपत्तिकर जमा करवा सकेंगे. 31 जुलाई तक छूट मिलेगी. इसके बाद लोगों को पूरा भुगतान करना पड़ेगा.
प्रॉपटी आईडी में सुधार का मौका: राज्य सरकार ने प्रॉपर्टी आईडी शहरी स्थानीय निकाय विभाग के पोर्टल एनडीसी पर अपलोड कर दी है. सभी नागरिक अपनी प्रॉपर्टी आईडी की जांच कर सकते हैं.
सरकार ने राज्य की सभी 88 शहरी निकायों की प्रॉपर्टी का डाटा पोर्टल पर लाइव कर दिया है. सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले शहरी प्रॉपर्टी धारकों को अपने प्रॉपर्टी डाटा में सुधार करने के लिए एक अवसर दिया है. वे पोर्टल पर जाकर अपने प्रॉपर्टी डाटा को सत्यापित कर सकते हैं. किसी प्रॉपर्टी धारक को लगता है कि उनकी प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड में त्रुटियां हैं तो वह विभाग के पोर्टल पर जाकर सुधार कर सकते हैं.