हरियाणा के हिसार में अदालत ने पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में दोषी पति गांव तलवंडी राणा के दीपक को पांच साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सजा के अलावा पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने की एवज में एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेणु राणा की अदालत ने 21 मार्च को आरोपी को दोषी करार दिया था। इस संबंध में सदर थाना पुलिस ने 6 नवंबर 2020 को केस दर्ज किया था।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार सदर थाना पुलिस में दी गई शिकायत में गांव धमतान साहिब (जींद) के सत्यवान ने कहा था कि मेरे 2 बेटे और 3 बेटियां हैं। मैंने अपनी बेटी निर्मल की शादी पांच साल पहले तलवंडी राणा के दीपक के साथ की थी।
दीपक व अन्य ससुराल वाले शादी के बाद से ही बेटी को घरेलू बातों को लेकर मारते-पीटते थे। दोनों पक्षों की कई बार पंचायत हुई, लेकिन आरोपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। प्रताड़ना से तंग आकर बेटी ने फंदा लगाकर जान दे दी थी।