धर्मनगरी में एचपीसीबी ने एक होटल किया सील, नियम तोड़ रहे होटल और ढाबा संचालक

Update: 2022-07-16 12:20 GMT
एनजीटी के नियमों की उड़ा रहे धज्जियां, जांच में एक होटल सील -पिपली रोड स्थित होटल का जनरेटर सील कर शुरू की कार्रवाई
-30 होटलों की जांच प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने की जांच
-1 भी होटल सभी नियमों पर नहीं उतर रहा खरा जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : धर्मनगरी में होटलों में पर्यावरण संरक्षण के नियमों को दरकिनार किया जा रहा है। एचपीसीबी ( हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) की टीम ने एनजीटी के आदेश पर जांच की तो यह सब सामने आ गया। शहर और पिपली रोड के करीब 30 होटलों की जांच एचपीसीबी के अधिकारियों ने की है। इनमें से एक भी होटल एनजीटी (नेशनल ग्रीन टिब्यूनल) की सभी गाइडलाइन पर नहीं चलता मिला। पीसीबी ने ऐसे होटलों पर सख्त कार्रवाई करते हुए पिपली रोड स्थित एक होटल को सील कर दिया है। आरोप है कि होटल संचालक को कई बार नोटिस दिया, लेकिन नियमों में लापरवाही बरतने का पता चलने के बाद कमियों को दूर करने के साथ जवाब तक नहीं दिया। अब जल्द ही दूसरे होटलों पर भी कार्रवाई की जाएग
हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उपमंडल अधिकारी अमित कुमार की अगुवाई में एक टीम ने पिपली रोड गीता द्वार के नजदीक स्थित एक होटल पर जांच की। यहां एनजीटी के आदेशों की अवहेलना करते पाया गया है। नियमानुसार निजी होटल को सील कर दिया है। अधिकारियों ने इसके लिए सबसे पहले जेनरेटर सेट को सील किया। यहां रसोई नहीं थी। होटल कमरों के सहारे ही चल रहा था। इसका बिजली सिस्टम सील करने से लोगों का आना-जाना बंद हो जाएगा।
निशाने पर शहर के कई होटल
हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने एनजीटी के आदेशों पर कार्रवाई करते हुए शहर के करीब 30 होटलों की जांच की थी। इसमें पानी व खाद्य पदार्थ से लेकर बिजली आपूर्ति तक के सिस्टम की जांच की थी। इनमें एनजीटी के आदेशों पर एक भी होटल खरा नहीं मिला। टीम ने इसकी रिपोर्ट निदेशालय को भेज दी है। निदेशालय ने अब होटलों पर एक के बाद एक को सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। अब शहर में होटल सील करने का सिलसिला तेज किया जाएगा।
ट्रीटमेंट प्लांट या आयल ग्रीप टेप जरूरी
हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की माने तो शहर के आउटर में सीवरेज से कनेक्ट न होने वाले होटलों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जरूरी है। यानी होटल से निकलने वाले पानी को ट्रीट करने के बाद ही छोड़ा जा सकता है। शहर में सीवर से कनेक्ट होटल को आयल ग्रीस टेप लगाना जरूरी है। इसके बिना होटल को एनओसी नहीं मिल सकती और संचालक बाहर खुले में पानी नहीं छोड़ सकते। दूसरा होटल में कूड़े का निस्तारण भी नियमानुसार किया जाना चाहिए।
मुरथल का सच सामने आने के बाद एनजीटी सख्त
सोनीपत के मुरथल में जीटी रोड की दोनों तरफ बड़े-बड़े होटल और ढाबे बने हैं। आरोप है कि यहां नियमों की पालना नहीं की जा रही। इसकी सुनवाई नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में लगातार चल रही है। एनजीटी ने इसी को लेकर सुनवाई करते हुए प्रदेश के होटल व ढाबों की पड़ताल करने के आदेश दिए थे। एचपीसीबी ने पिछले दिनों शहर के होटलों की जांच की थी। इसमें 30 में से एक भी होटल सभी नियमों पर खरा नहीं उतरा।
वर्जन :
एनजीटी के आदेशानुसार शहर के होटल व ढाबों में नियमों को अपनाना जरूरी है। इसके बिना होटल नहीं चलाए जा सकते और ये आसपास के लोगों के लिए घातक साबित हो सकते हैं। होटल संचालकों को एनजीटी के आदेशों की सख्ती के साथ पालना करनी होगी। अगर किसी भी स्तर पर आदेशों की अनदेखी पाई गई तो नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
अमित कुमार, एसडीओ, हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कुरुक्षेत्र।
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