हरियाणा Haryana : ADJ सुनील जिंदल की कोर्ट ने आज एक पुजारी को 12वीं क्लास की स्टूडेंट के साथ रेप और किडनैप करने के जुर्म में 20 साल जेल की सज़ा सुनाई।कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी के ज़रिए पीड़िता को 5 लाख रुपये की मदद देने का भी आदेश दिया। 2021 में, उसके पिता ने पुलिस कंप्लेंट में कहा था कि उनका परिवार सो गया था और जब वह सुबह करीब 4 बजे उठे, तो उनकी बेटी अपने कमरे में नहीं थी।
पुलिस ने उसे राजस्थान में ढूंढ निकाला, जहाँ उसने बताया कि वह गाँव के मंदिर जाती थी और पुजारी ने उसका सेक्शुअल असॉल्ट किया। उसने बाद में भी कई बार उसके साथ गलत काम किया। 10 जून की रात को, वह उसे बहला-फुसलाकर ले गया और वे गाँव से भाग गए। बाद में, वह प्रेग्नेंट हो गई और उसने एक लड़की को जन्म दिया, जिसे गोद लेने के लिए दे दिया गया।