Hisar: नए कानून के तहत 24 केस दर्ज

पुलिसकर्मियों की भी बढी मुश्किलें

Update: 2024-07-03 04:38 GMT

हिसार: सोमवार 1 जुलाई से भारतीय दंड संहिता लागू हो गई. इसके तहत हरियाणा में नई धाराओं के तहत कुल 24 मामले दर्ज किए गए हैं. राज्य में डकैती का पहला मामला सोनीपत में और हत्या के प्रयास का दूसरा मामला रोहतक में सामने आया था. सबसे ज्यादा मामले रोहतक में सामने आए हैं.

नए बदलावों से पुलिसकर्मियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है: नए बदलाव से पहले दिन ही पुलिसकर्मियों को केस दर्ज करने में थोड़ी दिक्कत हुई। वह थाने में वरिष्ठ अधिकारियों से राय लेते नजर आ रहे हैं. देश में 164 साल पुरानी आईपीसी धारा अब खत्म हो गई है। अब बीएनएस (इंडियन ज्यूडिशियल कोड) लागू हो गया है. आज सोनीपत में नई धारा के तहत पहला मामला सामने आया.

पहला मामला सोनीपत जिले में सामने आया था: नये कानून के तहत लूट की पहली घटना प्रदेश के सोनीपत जिले के सदर थाने में हुई. सोनीपत के रतनगढ़ गांव के पास बदमाशों ने बिजली कर्मचारी से बाइक और मोबाइल फोन लूट लिया. पीड़ित बिजली कर्मी की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने चार अज्ञात बदमाशों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (बीएनएस 2023) की धारा 309 (4) के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस आरोपियों की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। बिजली निगम में एएलएम पद पर बड़ासानी गांव का मंजीत रविवार रात को रतनगढ़ गांव से ट्रांसफार्मर की खराबी की शिकायत ठीक कराने जा रहा था।

वह दोपहर करीब 12.30 बजे भटगांव पावर हाउस से बाइक पर रतनगढ़ जा रहा था। जब वह भटगांव और रतनगढ़ के बीच पहुंचा तो रास्ते में तीन-चार युवकों ने उसे रोक लिया। मारपीट कर मंजीत की बाइक व मोबाइल फोन छीन लिया. सुबह 3.10 बजे मामला दर्ज किया गया.

एक और एफआईआर रोहतक में दर्ज की गई: हत्या के प्रयास की एफआईआर रोहतक में दर्ज की गई, जो राज्य में दूसरी एफआईआर है. यह प्रदेश में हत्या के प्रयास की पहली एफआईआर है। आईएमटी थाना क्षेत्र के भालौठ गांव में अंधाधुंध फायरिंग कर एक युवक की हत्या का प्रयास किया गया। पुलिस ने नए कानून के तहत भारतीय न्यायिक संहिता की धारा 109 (1), 3 (5) के तहत मामला दर्ज किया है.

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