Haryana : यमुनानगर नगर निगम ने कहा, 15 प्रतिशत छूट पर संपत्ति कर जमा करें

Update: 2024-07-24 06:00 GMT

हरियाणा Haryana : यमुनानगर-जगाधरी नगर निगम Yamunanagar-Jagadhari Municipal Corporation ने निवासियों को 15 प्रतिशत की छूट पर अपना संपत्ति कर जमा करने के लिए प्रेरित करने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। नगर निगम के अधिकारी निवासियों से 30 सितंबर तक गृहकर पर छूट का लाभ उठाने के लिए संपत्ति पहचान पत्र का स्व-प्रमाणन कार्य करने का आग्रह कर रहे हैं।

नगर निगम आयुक्त आयुष सिन्हा ने कहा, "हम यमुनानगर-जगाधरी नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों से अपील कर रहे हैं कि वे अपना संपत्ति कर 
Property Tax
 जमा करें। 30 सितंबर तक कर जमा करने पर 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी और मूल राशि पर ब्याज पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा।" उन्होंने कहा कि संपत्ति धारकों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए एनडीसी पोर्टल पर अपनी संपत्ति पहचान पत्र का स्व-प्रमाणन कार्य करना होगा। उन्होंने कहा, "राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में संपत्ति के मालिकों को मूल राशि पर छूट मिलेगी यदि वे 2010-11 से 2023-24 तक बकाया संपत्ति कर संयुक्त रूप से जमा करते हैं। इसके अलावा, संपत्ति कर पर पूरा ब्याज माफ कर दिया जाएगा। यदि कोई संपत्ति धारक पोर्टल पर अपनी संपत्ति आईडी को स्वयं प्रमाणित करने में विफल रहता है, तो उसे लाभ नहीं मिलेगा।" उन्होंने कहा कि संपत्ति धारक एमसी कार्यालयों में स्थित नागरिक सुविधा केंद्रों पर जाकर भी अपनी आईडी प्रमाणित करवा सकते हैं।


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