हरियाणा  Haryana : कचरा संग्रहण एजेंसियों द्वारा कथित रूप से की जा रही लापरवाही का कड़ा संज्ञान लेते हुए नगर निगम हिसार ने चेतावनी दी है कि यदि वे शहर के किसी भी स्थान से कचरा संग्रहण करने में विफल रहती हैं, तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा।हिसार नगर निगम ने आगे घोषणा की है कि कचरे के निपटान और प्रसंस्करण के बाद ही संबंधित एजेंसी को भुगतान जारी किया जाएगा। नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान, नगर निगम आयुक्त वैशाली शर्मा ने कहा, "घर-घर कचरा संग्रहण और पुराने कचरे के निपटान के लिए लगी एजेंसियों को कचरा प्रसंस्करण पूरा होने तक भुगतान नहीं किया जाएगा।"वर्तमान में, हिसार शहर में कचरा संग्रहण और निपटान कार्य के लिए दो एजेंसियों को काम पर रखा गया है। उन्होंने कहा, "यह पता चला है कि दोनों एजेंसियां ​​प्रसंस्करण कार्य ठीक से नहीं कर रही हैं। यदि प्रसंस्करण नहीं किया जाता है, तो संबंधित एजेंसी पर दैनिक आधार पर जुर्माना लगाया जाएगा।"नगर निगम आयुक्त ने सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव और सफाई की कमी पर भी ध्यान दिया और नगर निगम को उनके रखरखाव के लिए जिम्मेदार एजेंसी/संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।
शर्मा ने कहा कि वे शहर में विभिन्न स्थलों का निरीक्षण करेंगी तथा यदि पाया गया कि घर के दरवाजे या कूड़ाघर से कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है तो संबंधित एजेंसियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने लोगों को बताया कि कोई भी व्यक्ति हेल्पलाइन नंबर 99535 58000 पर सफाई संबंधी शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायतकर्ता उक्त नंबर पर स्थान की फोटो संलग्न कर सकते हैं तथा नगर निगम तत्काल प्रभाव से समस्या का समाधान करेगा। हिसार नगर निगम के संयुक्त आयुक्त डॉ. प्रीतपाल सिंह ने विशेष रूप से त्यौहारी सीजन को देखते हुए सभी वार्डों में रोजाना लोगों के दरवाजे से कूड़ा उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि रविवार और छुट्टी वाले दिन भी शहर के सभी वार्डों में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन किया जाएगा। एजेंसियों को सभी कूड़े को अलग-अलग करके कूड़ा उठाने वाले वाहनों में डालने तथा प्रसंस्करण के लिए डंपिंग प्वाइंट पर अलग से डालने के निर्देश दिए गए हैं। संयुक्त आयुक्त ने कहा कि नगर निगम के सफाई विभाग के कर्मचारियों द्वारा सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति की भी जांच की जाएगी। इस अवसर पर एक्सईएन संदीप सिहाग, एक्सईएन संदीप धुंधवाल, एई सुमित कुमार, जेई रित्विक, जेई राकेश, मुख्य सफाई निरीक्षक राज कुमार, तकनीकी विशेषज्ञ जसबीर कुंडू, तहबाजारी इंचार्ज सुरेन्द्र शर्मा तथा एजेंसी संचालक महेन्द्र व प्रदीप मौजूद थे।
हाल ही में नगर निगम ने हिसार शहर में 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया था। साथ ही, कूड़ा निस्तारण के लिए डस्टबिन न रखने वाले मकान मालिकों, दुकानदारों व रेहड़ी-पटरी वालों के चालान भी काटे जाएंगे।हिसार नगर निगम ने विभिन्न उल्लंघनों के लिए लगाए जाने वाले जुर्माने की सूची भी जारी की है। सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा फेंकने पर 200 रुपये, थूकने पर 100 रुपये, नहाने या पेशाब करने पर 100 रुपये तथा खुले में शौच करने पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।अनिर्दिष्ट स्थानों पर पशुओं के लिए भोजन और चारा डालते हुए पाए जाने पर भी 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा डालने पर 1,500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि कूड़ा जलाने या वाहन से कूड़ा डालने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।कूड़ादान न रखने पर दुकानदार पर 150 रुपये तथा रेहड़ी-पटरी वालों पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।शादी/पार्टी/त्योहार हॉल, मॉल, सामुदायिक हॉल, पार्टी लॉन, प्रदर्शनी और मेला आदि पर गीला और सूखा कचरा अलग-अलग न करने तथा खतरनाक कचरा, बागवानी और अन्य कचरा खुले सार्वजनिक स्थानों पर डालने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
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